भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 

~ ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 ई. को प्रस्तावित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं.  

~ इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।

~ इस अधिनियम के अनुसार नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ही शासित होंगे।

~ इस अधिनियम के अनुसार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने देशों का संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार था।

~ इस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों का सृजन किया गया।

~ इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त कर दिया तथा दोनों डोमिनयन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। जिसकी नियुक्ति संबंधित स्वतंत्र राष्ट्र के मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी।

~ संविधान सभाओं को नए संविधान का निर्माण होने तक अपने अपने राष्ट्रों के विधानमंडल के रूप में कार्य करने की शक्ति थी।

~ इस अधिनियम ने भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया।

~ देसी रियासतों पर 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश शासन को अंत कर दिया गया। तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने या स्वयं को स्वतंत्र रखने का फैसला रखने की स्वतंत्रता दी गई।

~ इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया।

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