राज्य लोक सेवा आयोग 

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य 6 साल की अवधि के लिये या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। 

सदस्यों का निलंबन: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा। 

·   सदस्यों को कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निरर्हताओं होने पर संविधान के अनुच्छेद-317 के अन्तर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है।

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