भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)



 

इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी । इसका मुख्यालय मुम्बई स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकता एवं चेन्नई में स्थित है। 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की उद्देशिका में सेबी के मूल कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है -

प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, 

प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास का उन्नयन करने के साथ उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना ।

संगठनात्मक ढाँचा एवं कार्यकाल

  • वर्तमान(2021) में सेबी के प्रबन्धन में एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य सम्मिलित है।
  • सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही इस पर रह सकता है। 
  • वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी है। 
  • सेबी विधेयक 2002 के अनुसार ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ के लिए 25 करोड रू0 तक जुर्माना सेबी द्वारा किये जाने, लघु निवेशकों के साथ धोखाधडी के मामलों में एक लाख रू0 प्रतिदिन की दर से एक करोड़ रू0 जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। 

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