सार्वजनिक उपक्रम समिति


इस समिति में 22 सदस्य होते है, जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जाते है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नही होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारम्भ में इस समिति का गठन किया जाता है।

समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। 

इस समिति के मुख्य कार्य निम्न हैः-

  • सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करना।
  • ऐसे विषयों की जाँच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं। 

क्र.सं.

समिति का नाम

सदस्‍यों की संख्‍या

कार्यकाल

सदस्‍य नाम निर्देशित अथवा निर्वाचित

1.

प्राक्‍कलन समिति

30

1 वर्ष

लोक सभा द्वारा निर्वाचित

2.

लोक लेखा समिति

22 (15 लोक सभा + 7 राज्‍य सभा)

1 वर्ष

दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित

3.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

22 (15 लोक सभा + 7 राज्‍य सभा)

1 वर्ष

दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित

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